

सीकर. किसानों के लिए राहत भरी खबर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार अब केवल 0.5 हैक्टेयर भूमि वाले किसान भी तारबंदी योजना का लाभ ले सकेंगे। यह फैसला विशेष रूप से जंगली और निराश्रित पशुओं से फसलों की सुरक्षा के लिए लिया गया है। अतिरिक्त निदेशक कृषि विस्तार सीकर खंड, रामनिवास पालीवाल ने बताया कि वर्ष 2025-26 के लिए जारी दिशा-निर्देशों के तहत अब व्यक्तिगत और समूह स्तर पर न्यूनतम 0.5 हैक्टेयर भूमि वाले किसान भी इस योजना में पात्र होंगे। पहले यह सीमा 1.5 हैक्टेयर थी।
कैसे मिलेगा अनुदान
समूह में 5 हैक्टेयर या उससे अधिक भूमि पर तारबंदी करने वाले किसानों को 70% अनुदान मिलेगा। प्रति किसान अधिकतम 400 रनिंग मीटर तक 56,000 रुपए तक अनुदान मिलेगा। व्यक्तिगत/समूह में 0.5 हैक्टेयर पर तारबंदी करवाने पर लघु एवं सीमांत किसानों को 60% अनुदान, अधिकतम 48,000 रुपए, सामान्य किसानों को 50% अनुदान अधिकतम 40,000 रुपए का अनुदान मिलेगा।
कैसे करें आवेदन
किसान राज किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ नवीनतम संयुक्त नक्शा ट्रेस, जमाबंदी, जन आधार कार्ड और लघु सीमांत प्रमाण पत्र अनिवार्य होंगे। आवेदन पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर स्वीकृत किए जाएंगे।
तारबंदी की तकनीकी जानकारी
अधिकतम 15 फीट की दूरी पर खंभे।
5 आड़ी व 2 क्रॉस कांटेदार वायर या चैनलिंक जाल।
लोहे या सीमेंट के खंभों के लिए पीसीसी अनिवार्य।
सभी खर्चों के बिल जमा करने होंगे।
कार्य पूर्ण होने पर कृषि पर्यवेक्षक द्वारा भौतिक सत्यापन और पोर्टल पर रिपोर्ट अपलोड की जाएगी।
अनुदान राशि सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर होगी।
कृषि विभाग का उद्देश्य है कि छोटे और सीमांत किसान भी जंगली जानवरों से अपनी फसलों की रक्षा कर सकें और सुरक्षित खेती को बढ़ावा मिले।














